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रांची/डेस्क: रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को झारखंड से बाहर जाने की इजाजत मिल गयी है. रांची पीएमएलए कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका स्वीकार कर ली है और उन्हें तमिलनाडु जाने की इजाजत दे दी है. आपको बता दें कि छवि रंजन की ओर से पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के तिरूपति बालाजी मंदिर में दर्शन की इजाजत मांगी गई थी.
अनुमति मिलने के बाद छवि रंजन 17 नवंबर से 21 नवंबर तक झारखंड से बाहर रहेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीसी छवि रंजन को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह जमानत अवधि के दौरान मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. साथ ही ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना झारखंड से बाहर नहीं जायेंगे. इसी वजह से छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट से तमिलनाडु जाने की इजाजत ली है.
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