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Sunday, November 9, 2025
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अगर आपने नहीं किया ये काम तो इस दिन से बंद हो सकता है आपका पैन कार्ड; जानिए पूरी जानकारी. लोकजनता


यदि आपने अभी तक नहीं किया है पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड आधार अगर आपने इससे लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने साफ कर दिया है कि अब पैन को आधार से लिंक किया जाएगा अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्णय लिया गया है.

यदि इस तिथि तक लिंकिंग नहीं करायी गयी. आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा किया जायेगा। ऐसे में आपको भविष्य में कई वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

किसका पैन लिंक करना अनिवार्य है?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल 2025 जारी अधिसूचना के अनुसार-

  • जिन व्यक्तियों का 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड आधार नामांकन आईडी आधार के आधार पर जारी किए गए हैं, इन्हें आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
  • अगर आपका पैन कार्ड आधार नामांकन आईडी भले ही लिंक का उपयोग करके बनाया गया हो।

लिंक नहीं करने पर क्या नुकसान होगा?

पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे, जैसे-

  • बैंक या डीमैट खाता खुल नहीं सकता
  • सावधि जमा नहीं कर पाओगे
  • बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे
  • शेयर बाज़ार में निवेश करना या एसआईपी प्रारंभ नहीं हो सकता
  • सरकारी योजनाएं और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा
  • आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाओगे
  • घर और वाहन का खरीद बिक्री में समस्या
  • कई वित्तीय लेन-देन पर सीधा असर पड़ेगा

पैन-आधार कैसे लिंक करें?

पैन को आधार से लिंक करना बहुत आसान है. इसके लिए-

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
    👉 https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
  2. बायीं ओर मौजूद ‘आधार लिंक करें’ टैब पर क्लिक करें.
  3. अपना आधार नंबर दर्ज करें और मान्य पर क्लिक करें।
  4. आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी आ जाएगा।
  5. ओटीपी डालते ही आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।

यह लिंकिंग क्यों जरूरी है?

लिंक करना ही नहीं कानूनी रूप से अनिवार्य दरअसल, भविष्य में सभी वित्तीय कार्यों, बैंकिंग लेनदेन, निवेश, सब्सिडी, केवाईसी और सरकारी सेवाओं के लिए पैन का सक्रिय होना बहुत जरूरी है।

सलाह:
सभी पैन धारक 31 दिसंबर 2025 1 जनवरी 2026 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें, ताकि 1 जनवरी 2026 से आपको कोई दिक्कत न हो.


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