लातेहार. राज्य सरकार द्वारा झारखंड में निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद लातेहार सदर के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शोभना टोपनो के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और सीओटीपीए अधिनियम, 2003 के तहत सघन जांच अभियान चलाया गया.
यह अभियान लातेहार और मनिका थाना क्षेत्र के रांची रोड समेत विभिन्न स्थानों पर चलाया गया. आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। जांच के दौरान कुल 12 प्रतिष्ठानों की जांच की गयी, जिसमें तीन खाद्य प्रतिष्ठानों में हल्दी, धनिया आदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गयी.
दुकानदारों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने तथा अखाद्य रंगों का प्रयोग न करने की सख्त चेतावनी दी गई। खाद्य लाइसेंस न दिखाने पर एक दुकान को नोटिस जारी किया गया। वहीं, जिन दुकानों पर कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाया गया, उन पर 2150 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को किसी भी परिस्थिति में निकोटीन युक्त गुटखा या पान मसाला नहीं बेचने का निर्देश दिया. यदि प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री पाई गई तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. मोइन अख्तर एवं तंबाकू नियंत्रण कोषांग के जिला सलाहकार नागेंद्र कुमार शामिल थे. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि स्कूल परिसर से 100 गज की दूरी के अंदर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है.



