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Saturday, November 8, 2025
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न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है: मुख्य न्यायाधीश गवई

नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना न्यायाधीशों और वकीलों का कर्तव्य है कि न्याय की रोशनी समाज के हाशिये पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि कानूनी सेवा आंदोलन का वास्तविक पुरस्कार आंकड़ों या वार्षिक रिपोर्टों में नहीं है, बल्कि उन नागरिकों की शांत कृतज्ञता और नए सिरे से विश्वास में निहित है, जो कभी उपेक्षित महसूस करते थे।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और न्यायाधीशों, वकीलों और अदालत के अधिकारियों के रूप में हमारी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की रोशनी समाज के हाशिये पर मौजूद अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे।”

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति सभी के लिए कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच को आगे बढ़ाने में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की साझा जिम्मेदारी की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि सफलता का असली पैमाना संख्या में नहीं बल्कि आम आदमी के विश्वास में है, इस विश्वास में कि कहीं न कहीं कोई न कोई उनके साथ खड़ा होने को तैयार है।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “और इसीलिए हमारा काम हमेशा इस भावना से निर्देशित होना चाहिए कि हम जीवन बदल रहे हैं।” न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “एक दिन के लिए आपकी उपस्थिति, किसी गांव या जेल का दौरा, किसी संकटग्रस्त व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकती है जिसके पास पहले कभी कोई मदद के लिए नहीं आया है।”

NALSA (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) द्वारा अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी सहायता को एक प्रतिक्रियाशील प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत आंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए। मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, न्यायमूर्ति गवई के उत्तराधिकारी सूर्यकांत और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश भी शामिल हुए।

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