20.6 C
Aligarh
Saturday, November 8, 2025
20.6 C
Aligarh

21 दिन के भीतर आपत्तियों का निस्तारण करें…नहीं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, झटपट पोर्टल से आवेदन करने वालों को सतर्क रहना होगा।

अयोध्या, लोकजनता: झटपट/निवेश मित्र पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंजीनियर द्वारा लगाई गई आपत्तियों का समाधान 21 दिन के अंदर कर लिया जाए, अगर देरी हुई तो बिजली कनेक्शन का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिना किसी प्रचार-प्रसार के 14 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। जिले में दो हजार से अधिक उपभोक्ता इस बात से परेशान हैं कि उनके आवेदन रद्द कर दिये गये हैं.

उपकेंद्र पर पहुंचे उपभोक्ताओं को बताया गया कि यदि 21 दिन के अंदर आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ तो आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा, क्योंकि निगम ने तत्काल पोर्टल अपग्रेड कर दिया है। अब तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं होने पर आवेदन लंबित रहते थे, इंजीनियरों को जवाब देना पड़ता था कि आवेदन क्यों लंबित हैं? इसलिए ये व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई हैं.

बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को अब अपने मोबाइल मैसेज पर ध्यान देना होगा कि कहीं कोई आपत्ति संदेश तो नहीं मिला है. आपको संबंधित ई-मेल एड्रेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 21 दिन बाद बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया दोबारा अपनानी होगी. प्रोसेसिंग फीस दोबारा जमा करनी होगी. उपभोक्ताओं का तर्क है कि बिजली निगम के जिम्मेदारों को कोई भी नया नियम लागू करने से पहले प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

बिजली कनेक्शन के लिए आवेदकों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। आवेदन के दौरान दस्तावेज पूरे नहीं होने पर आपत्ति जताई जाएगी। इसलिए पूरे दस्तावेज जमा करें. यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. दोबारा नए सिरे से आवेदन करना होगा।-बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता वितरण

FOLLOW US

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Related Stories

आपका शहर
Youtube
Home
News Reel
App