भारत के पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शनिवार, 8 नवंबर 2025 को निवेशकों को अनियमित उत्पाद खरीदने के प्रति आगाह किया।
सेबी ने अपनी आधिकारिक घोषणा के माध्यम से निवेशकों को सूचित किया, “निवेशकों/प्रतिभागियों को अवगत कराया जाता है कि प्रतिभूति बाजार के दायरे में कोई भी निवेशक सुरक्षा तंत्र ऐसे डिजिटल गोल्ड/ई-गोल्ड उत्पादों में निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होगा।”
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