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रांची/डेस्क: बेड़ो अंचल अंतर्गत मौजा-बेड़ो में महादानी मैदान के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गयी है. यह निषेधाज्ञा अनुमण्डल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, जो इस प्रकार है:-
1- उपरोक्त भूमि पर (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना या घूमना।
2- किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बम, बारूद आदि (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) के साथ उपरोक्त भूमि पर या उसके आसपास निकलना या चलना।
3- किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर, धनुष, भाला आदि (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर) के साथ उक्त भूमि पर या उसके आसपास निकलना या चलना.
4- किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या सार्वजनिक बैठक का आयोजन करना।
5- किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का उपयोग (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
यह निषेधाज्ञा 08 नवम्बर से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
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