भारत मंडल/न्यूज़ 11 भारत
गांडेय/डेस्क: गांडेय क्षेत्र के ताराटांड़ पंचायत स्थित भंडारी डीह हटिया मैदान की सरकारी जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. अंचल कार्यालय ने खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 431, 435 व 437 में दर्ज करीब 8.22 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नोटिस जारी किया है. दुकानदारों को 4 नवंबर तक जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है.
नोटिस मिलने के बाद हटिया मैदान में गुमटी, पनचर, चाय-नाश्ता, राशन व सब्जी बेचने वाले करीब 20 से 25 दुकानदार गुरुवार को गांडेय अंचल कार्यालय पहुंचे और आवेदन दिया. दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से इसी स्थान पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है.
दुकानदारों ने मांग की है कि अगर प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है तो पहले उन लोगों पर कार्रवाई करे, जिन्होंने उसी भूखंड पर पक्के मकान और दुकानें बना ली हैं. इसके बाद वे स्वेच्छा से अपनी झोपड़ी हटा लेंगे.
वार्ड सदस्य राजवीर कुमार भारती ने बताया कि यह जमीन हटिया के नाम से दर्ज है और हाल ही में अंचल अधिकारी ने स्थल पर पहुंचकर इसे 8.22 डिसमिल सार्वजनिक भूमि बताते हुए बोर्ड लगा दिया है. उनका कहना है कि अगर जमीन सार्वजनिक है तो सिर्फ गरीब दुकानदारों पर नहीं बल्कि सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए.
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