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रांची/डेस्क: हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है.
चुटिया थाना क्षेत्र में दर्ज एक विवाद मामले में जमानत मिल गयी.
भैरव सिंह को यह जमानत रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में दर्ज एक विवाद मामले में मिली है. इस मामले से संबंधित प्राथमिकी कांड संख्या 125/2025 के तहत दर्ज की गयी थी. इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
भैरव सिंह की रिहाई के आदेश के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल
सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा. बहस के बाद अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला किया। भैरव सिंह की रिहाई के आदेश के बाद उनके समर्थकों में राहत और खुशी का माहौल है.
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