न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: 328 मीडियम रेजीमेंट के कोट प्रभारी हवलदार करनैल सिंह की हत्या के मामले में आरोपी निर्मल सिंह को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अपर न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.
करनैल सिंह मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के रजौली के रहने वाले थे और 9 अप्रैल 2024 को नामकुम थाना क्षेत्र के खोजाटोली स्थित सैन्य छावनी में तैनात थे। उसी दिन अज्ञात हमलावरों ने उन्हें तीन गोलियां मारी थीं। गंभीर रूप से घायल सिपाही को तुरंत नामकुम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद सेना के अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. साथ ही जांच के दौरान मौके से तीन राइफलें भी बरामद की गईं.
यह भी पढ़ें: पड़ोसी के घर खाया खाना, पत्नी को आया गुस्सा…मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हत्या



