NCLAT WhatsApp News: भारत में डिजिटल प्राइवेसी और बिग टेक ओवरसाइट पर चल रही बहस के बीच नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने व्हाट्सएप को मिला-जुला फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने व्हाट्सएप को विज्ञापनों के उपयोग के लिए अपनी मूल कंपनी मेटा के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से रोक दिया था। हालाँकि, NCLAT ने यह भी माना कि 2021 की गोपनीयता नीति में प्रभुत्व का दुरुपयोग किया गया था और इसलिए CCI द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को भी बरकरार रखा गया था।
एनसीएलएटी व्हाट्सएप समाचार: जुर्माना बरकरार रखा गया लेकिन डेटा साझा करने का रास्ता खुला
सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक भूषण और बरुण मित्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में दो अलग-अलग हिस्से हैं – प्रभुत्व का दुरुपयोग और डेटा साझाकरण प्रतिबंध। ट्रिब्यूनल ने कहा कि डेटा शेयरिंग से बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचने की बात सामने नहीं आई है, इसलिए इस पर प्रतिबंध उचित नहीं है। लेकिन नीति 2021 को ले लो या छोड़ दो की नीति मानते हुए जुर्माना लगाना उचित है।
सीसीआई आदेश और इसकी पृष्ठभूमि
2024 में, CCI ने व्हाट्सएप को पांच साल तक विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा के साथ किसी भी प्रकार का उपयोगकर्ता डेटा साझा नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, व्हाट्सएप को प्रत्येक डेटा श्रेणी के उपयोग के बारे में उपयोगकर्ता को विस्तृत तरीके से समझाने का भी आदेश दिया गया था। मेटा और व्हाट्सएप ने इसे एनसीएलएटी में चुनौती देते हुए कहा था कि यह उनके बिजनेस मॉडल और प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर को बाधित कर सकता है।
बिग टेक की निगरानी और भारत में नियामक माहौल को मजबूत करना (एनसीएलएटी व्हाट्सएप न्यूज)
इस फैसले का महत्व सिर्फ व्हाट्सएप या मेटा तक ही सीमित नहीं है। यह अपने आप में एक संकेत है कि भारत में काम करने वाली विदेशी तकनीकी कंपनियों पर अनुपालन अपेक्षाएं अब काफी कठिन हो गई हैं। इस फैसले से यह भी पता चलता है कि भविष्य में प्रतिस्पर्धा कानून + गोपनीयता कानून दोनों समानांतर रूप से भारत में बड़े तकनीकी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करेंगे।
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