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रांची/डेस्क: सेना की 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े धोखाधड़ी मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी मो अफसर अली, मो. सद्दाम हुसैन और सौरभ कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस से डायरी मांगी है. आपको बता दें कि मामले को लेकर रांची के बरियातू थाने में 4 जून 2022 को कांड संख्या 141/2022 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
मामला जमीन की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज पर दो होल्डिंग लेने से संबंधित है। इसमें रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्रदीप बागची ने एक ही जमीन पर दो होल्डिंग लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और कब्जा दिखाया था. प्रदीप बागची सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी किरायेदार बन गया था. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रदीप बागची ने जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को 7 करोड़ रुपये में बेच दिया था. फर्जी दस्तावेज तैयार करने और खरीद-फरोख्त में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है।
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