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Wednesday, November 5, 2025
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घर बैठे फ्री में बदल सकते हैं आधार एड्रेस, सरकार ने दी छूट; स्टेप-बाय-स्टेप जानिए पूरा प्रोसेस


डिजिटल डेस्क। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्डधारकों के लिए ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट की सुविधा को और सरल बना दिया है। यूआईडीएआई का कहना है कि इससे देशभर में डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.

इस सुविधा के तहत लोग घर बैठे मुफ्त में अपना पता अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा 14 जुलाई 2026 तक मुफ्त रहेगी। हालांकि, नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक विवरण (जैसे फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या चेहरे की फोटो) में बदलाव के लिए नागरिकों को आधार सेवा केंद्र का दौरा करना होगा।

आधार एड्रेस को चरण-दर-चरण कैसे अपडेट करें

  • UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • ‘डॉक्यूमेंट अपडेट’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • ‘सबमिट’ पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर डालें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से सत्यापित करें।
  • अब ‘एड्रेस अपडेट’ चुनें और तय करें कि आप दस्तावेज़ के माध्यम से अपडेट करेंगे या परिवार के मुखिया के आधार के माध्यम से।
  • आवश्यक जानकारी भरें और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद पावती रसीद को डाउनलोड या सेव कर लें।

यह रसीद 14 अंकों का यूआरएन (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) देती है, जिसके जरिए आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर अपडेट स्टेटस चेक कर सकते हैं। पता सत्यापन प्रक्रिया में लगभग 30 दिन लग सकते हैं।

शेष आधार अपडेट पर शुल्क लिया जाएगा

यूआईडीएआई ने कहा कि नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे बदलाव केवल आधार सेवा केंद्रों पर ही किए जा सकते हैं। इन अपडेट के लिए 75 रुपये से 125 रुपये का शुल्क तय किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. आधार एड्रेस अपडेट में कितना समय लगता है?

यूआईडीएआई के मुताबिक, ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के बाद एड्रेस अपडेट की प्रक्रिया में अधिकतम 90 दिन लग सकते हैं। इस समय से अधिक होने पर नागरिक टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं [help@uidai.gov.in]आप (mailto:help@uidai.gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं।

2. अद्यतन स्थिति कैसे जांचें?

यूआईडीएआई वेबसाइट पर ‘आधार अपडेट स्टेटस’ पेज पर जाएं और यूआरएन या आधार नंबर दर्ज करें, फिर ओटीपी से सत्यापित करें और स्थिति जांचें।

ये भी पढ़ें- ‘अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे पहले…’, HC ने दिया चौंकाने वाला फैसला

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