भागलपुर 4 नवंबर 2025 | बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लागू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी समाचार संस्थानों, मीडिया प्लेटफॉर्म, रेडियो-टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
आयोग अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/2025/एसडीआर/खंड I 13 अक्टूबर 2025 तक,
6 नवंबर 2025 सुबह 7:00 बजे से 11 नवंबर 2025 शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन, प्रसारण या उससे संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक करना प्रतिबंधित रहेगा।
किस पर लागू होगा प्रतिबंध?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में:
- किसी भी प्रकार का एग्ज़िट पोल आयोजित करना
- प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल या सोशल मीडिया में एग्ज़िट पोल का प्रकाशन/प्रसारण
- किसी भी तरह से एग्ज़िट पोल का प्रसार
लेकिन पूर्ण विराम रहेगा.
ओपिनियन पोल पर भी अलग से रोक
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(बी) इसके तहत मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल या वोटिंग सर्वे के नतीजों का मीडिया में प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा.
यानी चुनाव के अंत से 48 घंटे पहले मीडिया में आया कोई चुनावी सर्वे दिखाया नहीं जा सकता.
क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
चुनाव आयोग ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य:
- मतदाता को प्रभावित करने से रोकें
- निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करना
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना
है।
लोकजनता की सलाह:
चुनाव अवधि के दौरान अफवाहों या गैर-सत्यापित सर्वेक्षणों से बचें। केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें।
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