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Tuesday, November 4, 2025
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दमोह में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, रमजान खान पर POCSO एक्ट के तहत केस, CWC ने बताया ‘लव जिहाद’


दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप रमजान खान नाम के युवक पर है, जिसने लड़की के पिता से दोस्ती कर इस अपराध को अंजाम दिया. बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की मदद से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के पिता ने एक हिंदू संगठन से मदद मांगी, जिसके बाद मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा. समिति ने मामले को ‘लव जिहाद’ से जोड़ा है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बच्ची अपने पिता के साथ जबलपुर नाका इलाके में थी. इसी दौरान उसके परिचित युवक रमजान खान ने उसे रोक लिया. रमजान पिता-पुत्री को अपने साथ ले गया और उन्हें खाना खिलाया। आरोप है कि रात में खाना खाने के कुछ देर बाद किशोरी का पिता गहरी नींद में सो गया।

इसके बाद रमजान बच्ची को बहला-फुसलाकर दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसने लड़की को धमकाया और रातभर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता और उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी।

सीडब्ल्यूसी के हस्तक्षेप के बाद हुई कार्रवाई

डरी हुई लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपनी आपबीती अपने पिता को बताई। पिता ने जब यह बात मोहल्ले के लोगों को बताई तो कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश की. लेकिन अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना से आहत पिता ने एक स्थानीय हिंदू संगठन से संपर्क किया.

हिंदू संगठन के सदस्य पीड़ित परिवार को जिला बाल कल्याण समिति के पास ले गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष दीपक तिवारी और सदस्य गरिमा त्रिपाठी ने तुरंत हस्तक्षेप किया. सोमवार शाम को समिति के सदस्य पीड़ित लड़की और उसके पिता को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे।

‘लव जिहाद’ एंगल और पुलिस का बयान

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी और सदस्य गरिमा त्रिपाठी ने इस मामले को ‘लव जिहाद’ का मामला बताया है. उनके मुताबिक मुस्लिम युवक ने सोची-समझी साजिश के तहत एक हिंदू नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया है.

इधर, कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पीड़ित लड़की ने लिखित आवेदन दिया है. पुलिस ने आरोपी रमजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ-साथ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं।

सुनिए किसने क्या कहा

गरिमा त्रिपाठी (सदस्य बाल कल्याण समिति दमोह)

दीपक तिवारी (अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति दमोह)

मनीष कुमार (थाना प्रभारी कोतवाली दमोह)

दमोह से दिनेश अग्रवाल की रिपोर्ट

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