लखनऊ, लोकजनता: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है. आयोग द्वारा लागू किये गये नये आदेश में पुराने निर्देशों को नजरअंदाज कर एक समान दिशानिर्देश लागू किये गये हैं.
तय की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक, सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म शुल्क 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये जमा करनी होगी. जबकि एसएसी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए यह क्रमश: 100 रुपये और 400 रुपये तय की गई है.
ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये और जमानत राशि 3000 रुपये तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (एससी, एसटी, ओबीसी और महिला) को 300 रुपये नामांकन शुल्क और 1500 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी. सबसे अहम बात यह है कि ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये तय की गई है. इसका मतलब यह है कि कोई भी उम्मीदवार इस रकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा.
खर्च सीमा के लिए नए दिशानिर्देश तय करने के साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सीमा प्रचार सामग्री, बैठकों, वाहनों, पोस्टर, बैनर और अन्य चुनावी गतिविधियों पर होने वाले कुल खर्च के मद्देनजर होगी. खर्च पर नजर रखने के लिए हर उम्मीदवार को अलग-अलग हिसाब-किताब रखना होगा, जिसकी जांच चुनाव अधिकारी करेंगे.


                                    
