रामपुर, लोकजनता। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी फर्स्ट कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने बताया कि उसके पिता बिलासपुर में काम करते थे। वह भी अपने पिता के पास रहने चली जाती थी. वहां उसका रिश्तेदार इमरान भी रहता था।
उसका घर पर आना-जाना था। अकेला पाकर उसने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए। बाद में शादी से इंकार कर दिया। जिसके बाद परिवार वाले सदमे में आ गए. इस मामले में बिलासपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. जिसके बाद पुलिस ने इमरान, शकीला, सबीना और रफी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी इरफान के खिलाफ आरोप पत्र आया. जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम की अदालत में हो रही थी।
शनिवार को न्यायिक अधिकारी सुमित पवार ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए गए इमरान को 10 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि 504 रुपये में उसे 1 साल कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की 50 फीसदी रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी.



