न्यूज11भारत
रांची/डेस्क: झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं दी गई है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन तीनों विधायकों की विदेश जाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा हालात में पासपोर्ट वापस करना या विदेश यात्रा की इजाजत देना उचित नहीं होगा.
कोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वकील जयंत सामंत ने विधायकों की याचिका का विरोध किया. उन्होंने बताया कि तीनों विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामला लंबित है और वे नियमित रूप से पेश नहीं हो रहे हैं. ऐसे में अगर पासपोर्ट वापस कर दिया जाए और विदेश जाने की इजाजत मिल जाए तो वे मुकदमे की प्रक्रिया से बच सकते हैं. जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले विधायकों को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और मुकदमे की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा, तभी आगे किसी राहत पर विचार किया जा सकता है.
विधायकों की दलीलें खारिज
तीनों विधायकों की ओर से अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने अदालत में दलील दी कि उन्हें इंग्लैंड में होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए झारखंड सरकार से अनुमति मिल गयी है और वे राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि लंबित आपराधिक मामले को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
क्या है पूरा मामला?
30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन तीनों कांग्रेस विधायकों को हावड़ा जिले के पंचला से 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने राजनीतिक लेनदेन और पैसे के स्रोत को लेकर मामला दर्ज किया था. बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी और निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक विधायकों के खिलाफ चल रहे मामले की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और वे कोर्ट में सहयोग नहीं करते, तब तक किसी भी तरह की विदेश यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती.
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