यूएस वीज़ा समाचार: अमेरिका में आव्रजन नीतियों को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका असर हजारों भारतीय पेशेवरों और प्रवासी कामगारों पर पड़ सकता है। हाल ही में एच-1बी वीजा शुल्क (1 लाख अमेरिकी डॉलर) में भारी वृद्धि के कुछ ही हफ्तों बाद, अमेरिकी प्रशासन ने अब विदेशी नागरिकों के लिए वर्क परमिट के स्वचालित विस्तार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह फैसला अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने बुधवार को लिया, जिसके तहत अब विदेशी नागरिकों को अपने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (ईएडी) का स्वत: विस्तार नहीं मिलेगा।
नया नियम क्या कहता है?
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्पष्ट किया कि जो विदेशी नागरिक 30 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद अपने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ को नवीनीकृत करते हैं, उन्हें अब स्वचालित विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पहले की तरह जब तक नया वर्क परमिट जारी नहीं होता था, तब तक पुराने दस्तावेज की वैधता अपने आप बढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब, आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के उचित सत्यापन और जांच पूरी होने के बाद ही नया प्राधिकरण प्राप्त होगा।
सरकार की ओर से क्या कहा गया है?
यूएससीआईएस (अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा) के निदेशक जोसेफ एडलो ने विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “किसी विदेशी नागरिक के रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेज़ की वैधता बढ़ाने से पहले उचित जांच और सत्यापन सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक और आवश्यक कदम है। सभी विदेशी नागरिकों को याद रखना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।” विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य आव्रजन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाना है, ताकि धोखाधड़ी और झूठे दस्तावेजों के इस्तेमाल को रोका जा सके।
भारतीयों पर सीधा असर
इस फैसले का असर खासतौर पर उन भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में आईटी, स्वास्थ्य, रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. भारतीय नागरिक अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों की सबसे बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें से कई अपने सहयोगियों या परिवार के लिए ईएडी वर्क परमिट का उपयोग करते हैं। अब, स्वचालित विस्तार प्रक्रिया समाप्त होने के साथ, यदि किसी विदेशी नागरिक का दस्तावेज़ समाप्त हो जाता है और समय पर नया ईएडी जारी नहीं किया जाता है, तो उसे अस्थायी रूप से काम करना बंद करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की आय पर असर पड़ेगा बल्कि उनके भविष्य के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है.
अब क्या करने की जरूरत है?
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने विदेशी नागरिकों से अपने ईएडी दस्तावेज़ की समाप्ति से 180 दिन पहले नवीनीकरण आवेदन ठीक से दाखिल करने का आग्रह किया है। विभाग ने कहा, “यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो 30 अक्टूबर, 2025 से पहले अपने दस्तावेजों के स्वत: विस्तार के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद दाखिल किए गए सभी आवेदन नई प्रक्रिया से गुजरेंगे।”
आप्रवासन नीति में सख्त रुख
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम आव्रजन नियंत्रण को कड़ा करने की व्यापक नीति का हिस्सा है. एच-1बी वीजा फीस में तेज बढ़ोतरी के बाद यह दूसरा बड़ा फैसला है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन आव्रजन प्रणाली में सख्ती और जवाबदेही बढ़ाना चाहता है।
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