रायबरेली, लोकजनता। नसीराबाद थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी मां-बेटी को बरी कर दिया गया.
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशलपाल ने सुनाया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) विवेक सिंह राठौड़ के मुताबिक, मामले की रिपोर्ट नसीराबाद थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी मजरे बिरनावां निवासी लालाराम ने दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट के मुताबिक वादी के छोटे भाई राजेंद्र की गांव के ही श्रवण कुमार से रंजिश चल रही थी. 18 जून 2020 की शाम करीब 4 बजे श्रवण कुमार, लालबाबू, लालती और रानी राजेंद्र द्वारा बनाये गये पिलर को तोड़ने लगे. मना करने पर सभी ने राजेंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया, वादी के भाई राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गयी.
पुलिस ने विवेचना के बाद नसीराबाद थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी मजरे बिरनावां निवासी श्रवण कुमार, उसके भाई लालबाबू, बहन लालती व मां रानी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हत्या का आरोप साबित कर आरोपी श्रवण कुमार व लालबाबू को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई। जबकि आरोपी लालती व रानी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।



