भागलपुर 30 अक्टूबर 2025: बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को पूरा करने के जिला प्रशासन,भागलपुर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. जिले का सात विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग किया जायेगा।
प्रशासन की ओर से मतदाताओं को यह संदेश दिया गया है कि यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज हैवोट देने के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, यदि ईपीआईसी उपलब्ध नहीं हैइसलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र इनमें से किसी एक का उपयोग भी मान्य होगा.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास है ईपीआईसी मौजूद हैउन्हें किसी अन्य पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है. जबकि जिनके पास ईपीआईसी नहीं है वे निम्नलिखित वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक के साथ मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकते हैं –
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अद्वितीय विकलांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी)।
प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और निर्धारित पहचान दस्तावेज मतदान केंद्र पर ले जाएं, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं.
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