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Thursday, October 30, 2025
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद राव राजेंद्र सिंह को क्यों किया तलब? लोकसभा चुनाव से जुड़ा है विवाद, जानिए मामला


उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अधिकारी ने यह कहते हुए पुनर्मतगणना से इनकार कर दिया कि केवल 1225 मतपत्र खारिज किए गए हैं। याचिका में कहा गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत उम्मीदवारों को अस्वीकृत मतपत्र दिखाना अनिवार्य है, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया. चूँकि जीत का अंतर (1615 वोट) अस्वीकृत वोटों की संख्या से कम है, इसलिए पुनर्गणना आवश्यक है।

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