न्यूज11भारत
रांची/डेस्क: झारखंड में पेसा नियमों को लागू नहीं करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर अब 13 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. राज्य सरकार द्वारा मामले में समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है.
राज्य में फिलहाल बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक जारी रहेगी. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया था कि पेसा नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए 17 विभागों से राय मांगी गयी थी, लेकिन अब तक 5 विभागों की राय नहीं मिली है. सभी विभागों से सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नियम लागू कर दिये जायेंगे. गौरतलब है कि जुलाई 2024 में हाई कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो महीने के अंदर पेसा नियमावली तैयार कर पेशा कानून लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन जब सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया तो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी.
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