देवास: Dewas News: मध्य प्रदेश के देवास जिले की सोनकच्छ पुलिस ने 10 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में दोषी को सख्त सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है. पेशेवर विवेचना एवं सशक्त पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी बब्लू पिता रामाजी (उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम चौचास जागीर) को आजीवन कठोर कारावास एवं 4,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Dewas News: यह मामला 18 दिसंबर 2024 को सामने आया था, जब आरोपी ने विवाद के बाद अपनी पत्नी की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया. सोनकच्छ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर जनवरी 2025 में न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की जांच निरीक्षक श्यामचंद शर्मा और उनि ज्योति पाटीदार ने की, जबकि लोक अभियोजक महेंद्र सिटोले ने सटीक बचाव पेश कर न्यायालय में न्याय दिलाया।
Dewas News: एसपी पुलित नेहलोद द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत देवास पुलिस की यह एक और बड़ी सफलता है. इस अभियान के तहत अब तक हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामलों में अदालत से कठोर सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाया गया है।



