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Saturday, October 25, 2025
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RBI: 3 जनवरी से तीन घंटे में क्लियर होंगे चेक, 2026 से लागू होगा नियम

लखनऊ, अमृत विचार भारतीय रिजर्व बैंक चेक क्लीयरेंस प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। 3 जनवरी 2026 से ग्राहकों के चेक तीन घंटे के अंदर क्लियर हो जाएंगे. नई व्यवस्था से आम ग्राहकों के साथ-साथ बड़े व्यापारियों को भी काफी राहत मिलेगी। लेन-देन में तेजी आएगी। राजधानी या बाहर के चेक उसी दिन क्लियर हो जाएंगे।

जिला अग्रणी प्रबंधक मनीष पाठक ने कहा कि नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी। बैंकिंग सेवाएँ और अधिक विश्वसनीय हो जाएँगी। खाताधारकों को चेक देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि खाते में पर्याप्त धनराशि है। खाते में बैलेंस न होने पर चेक बाउंस माना जाएगा, जिस पर बैंकिंग नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्लियरिंग सिस्टम को इस नए ढांचे के मुताबिक अपडेट करें ताकि ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा न हो.

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