ग्वालियर समाचार:ग्वालियर: ग्वालियर जिले में प्रशासन ने “कार्बाइड गन” के निर्माण, बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति इस खतरनाक उपकरण का निर्माण या उपयोग नहीं करेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है कार्बाइड गन, पढ़ें…
कार्बाइड बंदूकें, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में “देसी पटाखा बंदूकें” या “जुगाड़ी बम” कहा जाता है, देश के कई हिस्सों में एक खतरनाक चलन बन गई हैं। खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह डिवाइस बच्चों के बीच एक खतरनाक गेम के रूप में तेजी से फैल रहा है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनी यह बंदूक विस्फोटक शक्ति पैदा करती है, जो गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन रही है।
देशभर में ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं।
ग्वालियर समाचार: हाल ही में देशभर में कई ऐसे हादसे सामने आए हैं, जिनमें बच्चों की आंखों की रोशनी तक चली गई। कई मामलों में, बच्चों को स्थायी चोटें लगीं जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। डॉक्टरों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कोई “खिलौना” नहीं बल्कि एक घातक विस्फोटक उपकरण है, जो थोड़ी सी गलती होने पर बड़ी त्रासदी में बदल सकता है।
कलेक्टर ने क्या कहा?
ग्वालियर समाचार: कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने अपने आदेश में कहा कि “कार्बाइड गन” का निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग पूरी तरह से अवैध माना जाएगा. उन्होंने सभी पुलिस स्टेशनों को ऐसे किसी भी मामले की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की टीमें दुकानों, बाजारों और ग्रामीण इलाकों में विशेष निगरानी अभियान भी चलाएंगी, ताकि इस खतरनाक जुगाड़ को जड़ से खत्म किया जा सके.
कलेक्टर ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक उपकरणों से दूर रखें और उन्हें इस चीज के बारे में जागरूक करें जो खिलौने जैसी दिखती है लेकिन विनाशकारी है. उन्होंने बताया कि जब कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से उत्पन्न गैस के दबाव से यह बंदूक चलती है तो इसका विस्फोट बारूद जैसे विस्फोट में बदल जाता है, जिससे आंखों और चेहरे पर गंभीर चोट लग सकती है.
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