लखनऊ, अमृत विचार: सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल में सर्वर की समस्या के कारण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया ठप हो गई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी लोगों को सीएमओ कार्यालय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएमओ कार्यालय से भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र स्वीकृत करने में बाधा आती है।
कई आवेदक जब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुमोदन के लिए सीएमओ कार्यालय जाते हैं तो संबंधित बाबू उन्हें लौटा देते हैं। वर्तमान समय में 200 से अधिक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अनुमोदन के लिए सीएमओ कार्यालय में अटके हुए हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी आवेदकों का निस्तारण कर दिया जाएगा।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में सीआरएस पोर्टल का नया नियम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। नए नियम के तहत अब किसी के भी जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होगा. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे संबंधित अस्पताल, नगर निगम के साथ ही सीएमओ कार्यालय भी जाना होगा।
क्योंकि जन्म या मृत्यु के 21 दिन पूरे होने के बाद इसकी मंजूरी सीएमओ कार्यालय से लेनी होगी। इसके साथ ही आवेदन को सक्षम प्राधिकारी के नाम का शपथ पत्र भी देना होगा. इसके बाद ही जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। जबकि पहले यह नियम नहीं था. पहले यह एक साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भी बनता था.
पता चलेगा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अनुमोदन के मामले क्यों लंबित हैं। सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी न हो।-डॉ. एनबी सिंह, सीएमओ