चुनाव आयोग ने कहा कि कैजुअल और दिहाड़ी मजदूरों सहित मतदाता, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी चुनाव के दिन सवैतनिक अवकाश के लाभ के हकदार होंगे, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।