असम आपराधिक जांच विभाग (एसआईटी प्रमुख) के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना गुप्ता ने कहा, “जांच जारी है और मैं इस समय विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत आरोप जोड़े हैं।”
जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्गएएनआई से कहा, “जांच चल रही है और वे इसे अपने तरीके से संभाल रहे हैं। इसलिए, हमें अभी इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कानून अपना काम करेगा। मुझे विश्वास है कि हमें अपनी कानूनी प्रणाली के माध्यम से न्याय मिलेगा, और जांच ठीक से की जाएगी। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था, और हम जानना चाहते हैं कि कौन दोषी है। यदि कोई जिम्मेदार है, तो उसे जल्द ही दंडित किया जाएगा।”
एसआईटी प्रमुख ने यह भी कहा कि वे सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए देश का दौरा करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा, “हमारी टीम सिंगापुर जाने के लिए तैयार है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। “हमने उचित माध्यम से अनुरोध भेज दिया है और इसमें कुछ समय लगेगा।”