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Saturday, October 18, 2025
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चुनाव आयोग: मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश अनिवार्य किया गया


चुनाव आयोग: चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कई स्तरों पर तैयारियां की जाती हैं. चुनाव आयोग अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन सवैतनिक छुट्टी की घोषणा की है.

बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा। सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव भी 11 नवंबर को होंगे।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के अनुसार, किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी का हकदार होगा।

ऐसे वेतन सहित छुट्टी के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी के हकदार हैं।

मकसद वोटिंग बढ़ाना है

चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग बढ़ाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है. ऐसे मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी के लाभ के हकदार होंगे।
आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। ताकि सभी मतदाता स्वतंत्र एवं सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की प्रक्रिया को सरल बनाने का काम किया है. आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनसंपर्क के हर तरीके को अपनाने पर जोर दिया है.

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