दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि विनोद जाखड़ के खिलाफ पहले भी इसी तरह के छह मामले दर्ज हैं, इसलिए उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा. हालांकि, जस्टिस अनूप कुमार ढांढ ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद तीनों नेताओं को जमानत देने का फैसला सुनाया.
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि विनोद जाखड़ के खिलाफ पहले भी इसी तरह के छह मामले दर्ज हैं, इसलिए उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा. हालांकि, जस्टिस अनूप कुमार ढांढ ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद तीनों नेताओं को जमानत देने का फैसला सुनाया.