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Sunday, October 19, 2025
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संपादकीय: शीर्ष अदालत की सीख

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चौंकाने वाले असंवेदनशील और अमानवीय आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि एक नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च, 2025 को अपने आदेश में कहा था कि इस तरह के कृत्य प्रथम दृष्टया यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (PASSOC) के तहत ‘गंभीर यौन उत्पीड़न’ का अपराध होगा, जिसमें कम सजा का प्रावधान है.

मामला कासगंज में 11 साल की बच्ची से जुड़ा है, जिस पर 2021 में दो लोगों ने हमला किया था। हाई कोर्ट का यह फैसला शुरू से ही विवादों में था और कानूनी विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई थी कि इस फैसले को उचित तरीके से पलट दिया जाएगा और न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि यह चौंकाने वाला फैसला है. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला अचानक नहीं सुनाया बल्कि करीब चार महीने तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया. इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उचित विचार-विमर्श के बाद फैसला सुनाया। चूँकि टिप्पणियाँ पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए टिप्पणियों को ब्लॉक करना आवश्यक है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने जज के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने पर खेद जताया. दरअसल, सामान्य परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस स्तर पर किसी भी फैसले पर रोक लगाने से बचते हैं। लेकिन संदर्भित फैसले में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते समय जो महत्वपूर्ण बात कही गई वह यह है कि रोक का मतलब यह है कि उनका इस्तेमाल आगे किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा. कानून विशेषज्ञों की राय में जजों को संयम बरतना चाहिए।

क्योंकि ऐसी टिप्पणियों से न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम होता है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने बलात्कार के प्रयास के जघन्य अपराध को कमजोर कर दिया है और यह न्याय का मखौल है। शीर्ष अदालत ने सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे मामलों के बाद यौन अपराधों की कम रिपोर्टिंग की निंदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाकर जजों को सलाह दी है कि उन्हें ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशील और मानवीय होना चाहिए.

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