आईटीआर ऑडिट देय तिथि: टैक्स भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यह फैसला उन करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी होता है। अब टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को अपने दस्तावेज तैयार करने और टैक्स से जुड़े काम पूरे करने के लिए पहले से ज्यादा समय मिल गया है।
क्या है नया अपडेट?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 29 अक्टूबर को करदाताओं और पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत खबर की घोषणा की है। अब आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। नए नियम के मुताबिक अब ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर 10 नवंबर 2025 तक जमा किया जा सकता है.
इस खबर से जुड़े सीबीडीटी के अधिकारी एक्स कृपया पोस्ट जांचें.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है, जो स्पष्टीकरण के खंड (ए) में संदर्भित निर्धारितियों के मामले में 31 अक्टूबर 2025 है… pic.twitter.com/w7Hl94Y9Ns
– इनकम टैक्स इंडिया (@IncomeTaxIndia) 29 अक्टूबर 2025
पहले कितना समय था?
पहले जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट करना जरूरी होता है, जैसे कंपनियां, प्रोपराइटरशिप फर्म और साझेदारी फर्मों के कामकाजी साझेदारों को अपना आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर 2025 तक दाखिल करना होता था। लेकिन अब सरकार ने उन्हें लगभग 40 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है ताकि वे बिना जल्दबाजी के अपना टैक्स सही ढंग से दाखिल कर सकें।
क्यों लिया गया ये फैसला?
सीबीडीटी का यह फैसला तब आया जब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात हाई कोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने 31 अक्टूबर की जगह 30 नवंबर तक राहत दी थी. इसके बाद सीबीडीटी ने पूरे देश के लिए नई तारीखों की घोषणा की ताकि सभी करदाताओं को समान सुविधाएं मिल सकें.
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किसे मिलेगी राहत?
यह विस्तारित समय सीमा उन सभी करदाताओं जैसे कंपनियों, व्यापार मालिकों और फर्मों के भागीदारों के लिए है जिनके खातों का ऑडिट किया जाता है। अब उन्हें अपने वित्तीय दस्तावेज ठीक से तैयार करने और रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
अब करदाता को क्या करना चाहिए?
अगर आप किसी ऐसे बिजनेस या फर्म से जुड़े हैं जिसका ऑडिट होता है तो अब आपको 10 नवंबर तक ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दाखिल करना होगा। पहले इसकी समय सीमा अक्टूबर में खत्म हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने सभी को बिना किसी तनाव के टैक्स फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है।
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