क्रिप्टोकरेंसी: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति माना जाएगा, जिसे कोई व्यक्ति अपने पास रख सकता है या ट्रस्ट में रख सकता है. न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा कि भले ही क्रिप्टोकरेंसी अमूर्त है और कानूनी निविदा नहीं है, लेकिन इसमें संपत्ति के सभी आवश्यक गुण मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी निश्चित रूप से संपत्ति है. यह न तो कोई मूर्त संपत्ति है और न ही मुद्रा, लेकिन इसे रखा जा सकता है और लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह वह संपत्ति है जिसे कोई व्यक्ति अपने पास रख सकता है या किसी ट्रस्ट में सुरक्षित रख सकता है।
यह निर्णय एक निवेशक द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसकी वज़ीरएक्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक्सआरपी संपत्ति 2024 साइबर हमले के बाद जब्त कर ली गई थी। निवेशक ने जनवरी 2024 में ₹1,98,516 का निवेश करके 3,532.30 XRP सिक्के खरीदे थे। 18 जुलाई, 2024 को WazirX ने बताया कि उसके एक कोल्ड वॉलेट पर साइबर हमला हुआ था, जिसके कारण एथेरियम और ERC-20 टोकन चोरी हो गए थे।
एक्सचेंज ने कहा कि साइबर हमले में उसे लगभग 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जिसके बाद याचिकाकर्ता के खाते सहित सभी उपयोगकर्ताओं के खाते फ्रीज कर दिए गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी संपत्ति चुराए गए एथेरियम टोकन से अलग थी और वज़ीरएक्स ने उसे एक ट्रस्ट में संरक्षक के रूप में रखा था। उन्होंने कंपनी को अपनी संपत्तियों को फिर से आवंटित करने से रोकने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आदेश मांगा। प्रतिवादी जन्माई लैब्स और उसके निदेशकों (निश्चल शेट्टी सहित) ने याचिका का विरोध किया।
प्रतिवादियों ने कहा कि साइबर हमले के बाद, एक्सचेंज की सिंगापुर स्थित मूल कंपनी ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड ने एक पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत सभी उपयोगकर्ताओं को सिंगापुर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आनुपातिक रूप से नुकसान साझा करना होगा। उनका तर्क था कि जन्माई लैब्स केवल भारतीय रुपये से जुड़े लेनदेन को संभालती है, जबकि क्रिप्टो वॉलेट ज़ेटाई के पास हैं, और संपत्ति का वितरण सिंगापुर में चल रही कार्यवाही से तय किया जाएगा। जस्टिस वेंकटेश ने 54 पन्नों के फैसले में विस्तार से चर्चा की कि क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति की कानूनी अवधारणा में कैसे शामिल किया जा सकता है।
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