आईटीआर ओवरहाल: संसद ने 12 अगस्त को आयकर अधिनियम, 2025 पारित किया। इसके तहत, टीडीएस त्रैमासिक रिटर्न से लेकर आईटीआर फॉर्म तक सभी प्रारूपों को फिर से डिजाइन किया जा रहा है। सिस्टम निदेशालय और कर नीति प्रभाग उन्हें अधिक करदाता-अनुकूल बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
प्रकाशित तिथि: मंगल, 18 नवंबर 2025 03:02:53 अपराह्न (IST)
अद्यतन दिनांक: मंगल, 18 नवंबर 2025 03:02:53 अपराह्न (IST)
पर प्रकाश डाला गया
- इनकम टैक्स कानून लागू होने से पहले बड़ा अपडेट
- इस दिन से बदलने जा रहे हैं ITR और टैक्स नियम
- CBDT ने जारी किया अपडेट, जानिए क्या होगा बदलाव?
बिजनेस डेस्क. आयकर विभाग जल्द ही एक सरल और आसानी से समझ में आने वाला आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म लेकर आने वाला है। विभाग के मुताबिक, नए आईटीआर फॉर्म और नियम जनवरी तक नोटिफाई कर दिए जाएंगे. ये सभी बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 के तहत लागू होंगे, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे। यह जानकारी सीबीडीटी प्रमुख रवि अग्रवाल ने सोमवार को दी।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाता लाउंज का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि विभाग नए फॉर्म और नियम इस तरह से तैयार कर रहा है कि करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में बहुत आसानी हो। अग्रवाल के मुताबिक, “हमारा प्रयास जनवरी तक सभी फॉर्म जारी करने का है, ताकि लोग अपना सिस्टम पहले से तैयार कर सकें। नया आईटीआर फॉर्म यथासंभव सरल होगा, ताकि अनुपालन में कोई दिक्कत न हो।”
नये कानून में क्या होगा बदलाव?
संसद ने 12 अगस्त को आयकर अधिनियम, 2025 पारित किया था। इसके तहत, टीडीएस तिमाही रिटर्न से लेकर आईटीआर फॉर्म तक सभी प्रारूपों को फिर से डिजाइन किया जा रहा है। सिस्टम निदेशालय और कर नीति प्रभाग उन्हें अधिक करदाता-अनुकूल बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
क्या नहीं बदलेगा?
नए कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. केवल 1961 के जटिल पुराने कानून की भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि आम करदाता भी नियमों को आसानी से समझ सके।



