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Monday, October 20, 2025
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ऑनलाइन ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट की शिकायत आप उपभोक्ता फोरम की हेल्पलाइन पर कर सकते हैं, यहां जानें पूरी प्रक्रिया


नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दिवाली के त्योहार पर खूब खरीदारी की जाती है. ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां ग्राहकों की चहल-पहल न दिखती हो. वहीं सुविधाएं बढ़ने से स्थानीय बाजार के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी काफी सामान खरीदा जाता है। हालाँकि, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई उत्पाद या तो क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूटा हुआ प्राप्त होता है। वहीं, शिकायत के बावजूद कंपनी के प्लेटफॉर्म पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

ऐसी स्थिति में ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलाने में मदद करता है और कंपनियों को जवाबदेह बनाता है। खास बात यह है कि यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खरीदारी करने पर शिकायत की जा सकती है।

यह हेल्पलाइन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान प्रदान करना है। अगर किसी ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा से कोई दिक्कत आती है और कंपनी नहीं सुनती तो वह इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.

यह एक सरकारी मंच है जहां ग्राहक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन ग्राहकों और कंपनियों के बीच संचार का माध्यम बनती है। यहां ग्राहक किसी भी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत कर सकता है. इस प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करने के बाद उपभोक्ता की समस्या संबंधित कंपनी, एजेंसी या विभाग को भेजी जाती है ताकि तय समय के भीतर समाधान पाया जा सके।

आप इन मामलों में शिकायत कर सकते हैं

ऑनलाइन खरीदे गए उत्पाद में कोई खराबी या गलत वस्तु, कंपनी द्वारा वारंटी या गारंटी पूरी न करना, डिलीवरी में देरी या गलत बिलिंग, किसी भी सेवा जैसे मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग आदि में धोखाधड़ी के बारे में शिकायत करें।

शिकायत दो तरह से की जा सकती है

इस प्लेटफॉर्म पर दो तरह से शिकायत की जा सकती है. पहला फोन कॉल के जरिए और दूसरा ऑनलाइन माध्यम से. अगर आप सीधे संपर्क के जरिए शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो मंत्रालय ने इसके लिए टोल फ्री नंबर 1915 जारी किया है. यह नंबर सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है, इसलिए आप कभी भी कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर 12 भाषाओं में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकें.

अगर आप डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोर्टल की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको साइन अप करना होगा. इसके बाद अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी भरें। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब लॉग इन करें और रजिस्टर योर कंप्लेंट सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक शिकायत संदर्भ संख्या मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

शिकायत को ऐसे ट्रैक करें

एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, उपभोक्ता पोर्टल की वेबसाइट पर ट्रैक शिकायत अनुभाग में अपनी संदर्भ आईडी दर्ज करके देख सकता है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। किसी भी शिकायत के समाधान के लिए अधिकतम 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है. जब आपकी शिकायत पोर्टल पर दर्ज हो जाती है तो उसे तुरंत संबंधित कंपनी, एजेंसी, नियामक या लोकपाल के पास भेज दिया जाता है। अगर कंपनी तय समय सीमा के अंदर जवाब नहीं देती है तो विभाग आगे की कार्रवाई करता है.

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